ट्रंप को मानहानि मामले में 732 करोड रुपए देने के आदेश
न्यूयॉर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में लेखिका ई. जीन केरोल की मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय मुद्रा में 732 करोड रुपए हरजाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला जनवरी 2024 में जूरी ने सुनाया था। उसके बाद इसकी अपील तीन जजों की जूरी बेंच में की गई थी। इस अपील को फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी याचिका में कहा था। 2019 में जब वह राष्ट्रपति थे। उस समय का यह मामला है। राष्ट्रपति पद पर होने के कारण उन्हें इस मामले में छूट मिलनी चाहिए। अदालत ने उनके इस दलील को नहीं माना। ट्रंप पर 8.33 करोड डॉलर का हर्जाना देने का फैसला फेडरल कोर्ट ने बरकरार रखा है।

राशिफल 7 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
कसनिया में 33/11 केवी नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र प्रारंभ
ई-ऑफिस में फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ हो प्रस्तुतिकरण : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा
काशी की पावन धरा पर हुआ उज्जैनी के शौर्य का सूर्योदय
एनएसजी भारत का अभेद्य कवच, इनसे हैं हम हर हाल में सुरक्षित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जल जीवन मिशन से ढिटोरी की महिलाओं के जीवन में आई नई मुस्कान
छत्तीसगढ़ बनेगा मखाना हब : कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने लिंगाडीह में मखाना सेंटर का किया अवलोकन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से नव नियुक्त सूचना आयुक्तों ने की सौजन्य भेंट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया "गीता भारती" का विमोचन
स्वस्थ बेटियां, सक्षम बेटियां: छत्तीसगढ़ में एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ