ट्रेडमार्क मामला: अदालत ने पुणे के रेस्तरां पर बर्गर किंग नाम इस्तेमाल करने से रोका
मुंबई । बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुणे स्थित एक रेस्तरां के बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने पर स्थगित आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश उस दिन तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी लोकप्रिय बर्गर चेन कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन द्वारा दायर इस मामले में निर्धारित निपटारे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। यह निर्धारित रोक इस आदान-प्रदान को संकट में डाल देगा, क्योंकि रेस्तरां मालिकों ने इस इस्तेमाल के लिए आमने-सामने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया था। बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसके मुताबिक बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगने का निष्पादन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई की जानी चाहिए और समस्त साक्ष्यों का गौर किया जाना चाहिए। तब तक बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल बंद रखने के लिए यह अंतरिम आदेश जारी रखा जा रहा है। यह मामला आम लोगों के ध्यान में है, क्योंकि यह एक व्यापक ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला है और इसका निपटारा न्यायिक मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। आम नागरिकों को इस मुद्दे पर नजर रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

बुरहानपुर में होगी एग्रीकल्चर बेस्ड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बहनों को प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों से जोड़ना और मेहनत की सही कीमत देना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
PM मोदी ने बताया क्यों रखा PMO का नाम ‘सेवा तीर्थ’, जानिए इसके पीछे की सोच
हाईवे की एयरस्ट्रिप पर उतरा नरेंद्र मोदी का विमान, ऐसा करने वाले पहले पीएम बने
बागेश्वर धाम में सजा विवाह मंडप, धीरेंद्र शास्त्री ने मोहन यादव को लगाई परंपरा की हल्दी
चाकसू में NH-52 पर भीषण हादसा: ट्रेलर में घुसी कार, एमपी के 5 श्रद्धालुओं की मौत
नरेंद्र मोदी ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले– उनका साहस हर भारतीय को करता है प्रेरित
छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी… इस दिन से मिलेगा एक साथ 2 महीने का चावल
विकास का दम: छिंदवाड़ा ने बनाई अलग पहचान, पीएम की गुड लिस्ट में पहला स्थान
बाबा महाकाल के दर्शन होंगे आसान, भोपाल-उज्जैन के बीच चलेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और शेड्यूल