आपराधिक साजिश मामले में आरोपी सतीश सनपाल को झटका, जमानत रद्द
जबलपुर: जबलपुर की जिला अदालत ने धोखाधड़ी और साजिश रचने के मामले में नामजद आरोपी सतीश सनपाल को मिली अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी ने जमानत के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। पुलिस द्वारा बार-बार पूछताछ के लिए समन भेजे जाने के बावजूद वह हाजिर नहीं हुआ, जिसके चलते कोर्ट को उसकी अग्रिम जमानत निरस्त करने का कड़ा फैसला लेना पड़ा।
अपर सत्र न्यायाधीश केके मिश्रा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखते हुए बताया कि आरोपी सतीश सनपाल के विरुद्ध लार्डगंज थाने में जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र (धारा 420, 467 और 120 बी) के तहत केस दर्ज है, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अदालत ने पहले 21 जनवरी 2026 को आरोपी को अग्रिम जमानत की राहत दी थी।
इसके बाद जांच टीम ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सूचित किया कि सतीश सनपाल को 13 मार्च, 17 मार्च और 22 मार्च को नोटिस भेजकर जांच में सहयोग के लिए बुलाया गया था, परंतु वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। आरोपी हर बार अस्वस्थता या दुबई में होने का बहाना बनाकर बचता रहा। पुलिस की इन दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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