सेबी ने अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ लेन-देन पर लगाई रोक: पंजीकृत व्यक्तियों के लिए कम जोखिम
बाजार नियामक सेबी ने गैर-पंजीकृत फिनफ्लुएंसर को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब सेबी के किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का इस तरह के अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ कोई लेनदेन नहीं होगा। सेबी बोर्ड ने पिछले माह प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग अधिसूचनाओं में कहा, सेबी की ओर से विनियमित व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट का ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देता है या रिटर्न का स्पष्ट दावा करता है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट, पंजीकृत निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर फिनफ्लुएंसर के साथ साझेदारी न करें।
46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द
सेबी ने 46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें 7 कमोडिटी और 39 स्टॉक ब्रोकर हैं। यह सभी पंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा 22 डिपॉजिटरी भागीदारों के भी पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। प्रमुख स्टॉक ब्रोकरों में रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट, विनीत सिक्योरिटीज, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेलइंडिया सिक्योरिटीज, अंबर सोल्यूशंस, आर्केडिया शेयर सहित अन्य ब्रोकर हैं।

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की मेहनत को राज्य ने किया पहचान
सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ करें कार्य : राज्यपाल पटेल
भारत भवन सिर्फ एक भवन नहीं, जीवन की रचना है, अतीत हो रहा है पुन: जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
एयर इंडिया पर नियामक की बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी उजागर होने के बाद 1 करोड़ दंड
नगर निगम पर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग के बीच कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ