यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बस संचालक एवं चालक के विरुद्ध नवीन कानून के तहत एफ़आईआर दर्ज*
*यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बस संचालक एवं चालक के विरुद्ध नवीन कानून के तहत एफ़आईआर दर्ज*
राजगढ़//
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के पालन में यातायात पुलिस राजगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एंव यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए वाहन चेकिंग के दौरान सख्ती से कार्यवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त है । इस दौरान गुरुवार को ब्यावरा से सुठालिया मार्ग पर संचालित राज बस ट्रैवल्स द्वारा बस की छत पर स्कूल के बच्चों की जान को जोखिम में डालकर परिवहन करता पाया गया । उक्त मोटर मालिक एंव चालक के विरुद्ध नवीन कानून के तहत लोगों की जान से खिलवाड़ करने व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर FIR दर्ज किया की गई एंव मोटरयान नियम के तहत परमिट शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ढोंने के तहत भी कार्यवाई की गई ।

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