जबरन धर्मांतरण रोकने का कदम, छत्तीसगढ़ में विधेयक का मसौदा स्वीकृत
रायपुर|छत्तीसगढ़ जबरन, लालच देकर, धोखाधड़ी से या गलत बयानी से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रभावी ढंग से रोकना है। यह विधेयक विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है, जो 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया था। एजेंसी

CMHO की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी भुगतान का मामला उजागर
विजय का मेगा प्लान: पुदुचेरी में फ्री बिजली और 25 लाख बीमा देने का वादा
अमेरिका के भारी हमलों के बावजूद ईरान की मजबूती बरकरार, क्या है राज?
पति-पत्नी के झगड़े में खतरनाक मोड़, बेटियों ने दिखाई बहादुरी
बंगाल में भाजपा का बड़ा दांव: सत्ता मिली तो ‘जिहाद’ मामलों पर कड़ा एक्शन
भोपाल में चंदन रॉय का सम्मान, एलुमनी ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजे गए
चप्पल काटकर मोबाइल छिपाया, गार्ड ने पकड़ा छात्र
‘ईसाई समुदाय के खिलाफ कानून’: FCRA संशोधन पर सतीशन का हमला
अंतरिक्ष से अद्भुत नज़ारा: Artemis II ने रचा नया इतिहास
वोटिंग से पहले नियम कड़े: सियासी दलों को विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति