मरीज को उच्च चिकित्सा संस्थान पर उपचार की आवश्यकता होने पर ही रेफर किया जाता है - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि चिकित्सालय में किसी भी मरीज को चिकित्सकों की कमी के कारण रेफर नहीं किया जाता है। जिन मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर उपचार की आवश्यकता होती है, केवल उन्हीं मरीजों को रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं व आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। इस चिकित्सालय में मरीजों की रेफरल रेट काफी कम है, वर्ष 2024 में ओपीडी व आइपीडी के 8 लाख 90 हजार मरीजों में से केवल 4 हजार 717 मरीजों को ही रेफर किया गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों के 1 हजार 700 रिक्त पदों हेतु संशोधित अर्थना रजिस्ट्रार, आरयूएचएस, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री सिंह ने बताया कि चयनित चिकित्सक प्राप्त होने पर एवं आदेशों की प्रतिक्षारत चिकित्सकों द्वारा राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के यथासंभव प्रयास किये जा सकेंगे।
इससे पहले विधायक श्री शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन या आगामी भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। श्री सिंह ने बताया कि पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पश्चात भरे जाने पर विचार किया जाएगा।