जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लेना हुआ महंगा, विलंब शुल्क भी बढ़ाया
जयपुर । जयपुर में अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लेना अब महंगा होगा पहले एक प्रति के 10 रुपए फीस ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है हालांकि, पहली प्रति नि:शुल्क ही मिलेगी इसके बाद जितनी प्रति लेंगे, हर कॉपी का 50 रुपए भुगतान करना होगा. इस मामले में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने एक आदेश जारी किया था. जिसे ग्रेटर नगर निगम में लागू किया गया है. इसके साथ ही विलम्ब शुल्क भी बढ़ाया गया है साथ ही हॉस्पिटल की ओर से जन्म-मृत्यु पंजीयन में देरी करने पर जुर्माने के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। जन्म मृत्यु जिला रजिस्ट्रार और गेटर निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने इस संबंध में आदेश जारी किए है आदेशों के अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कॉपी नगर निगम से लेता है तो उसे प्रति कॉपी 50 रुपए का शुल्क देना होगा अभी तक ये शुल्क 10 रुपए प्रति कॉपी लिया जाता रहा है. इसके अलावा कोई आवेदक अपने रिकॉर्ड की जांच करवाता है तो उसे 2 रुपए के बजाए 20 रुपए जांच शुल्क देना होगा। इसी तरह किसी व्यक्ति की घर पर मृत्यु होती है या किसी बच्चे का जन्म घर पर होता है. यदि उसकी सूचना देरी से नगर निगम में दी जाती है. उस पर भी विलंब शुल्क को बढ़ाकर 100 रुपए तक कर दिया है नए आदेश के मुताबिक जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिन से ज्यादा और 30 दिन तक की देरी होती है तो उस पर 20 रुपए, जबकि 30 दिन से ज्यादा और एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते है तो 50 रुपए और 1 साल से ज्यादा की देरी पर 100 रुपए शुल्क देना होगा. इसके अलावा अस्पतालों की ओर से जन्म या मृत्यु पंजीयन में 21 दिन से ज्यादा विलंब किए जाने पर या सूचना समय पर नहीं देने पर 50 रुपए की पेनल्टी के प्रावधान को बढ़ाकर 250 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।