जयपुर: राजस्थान पुलिस ने बेनामी संपत्ति लेन-देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के कुख्यात भू-माफिया जानशेर खान की 12 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। इस कार्रवाई में 6.74 हेक्टेयर कृषि भूमि भी शामिल है, जिसे आयकर विभाग के माध्यम से फ्रीज किया गया है। बेनामी संपत्ति लेन-देन प्रतिषेध अधिनियम के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा की गई यह पहली बड़ी कार्रवाई है। पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं सतर्कता) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्तफा बोहरा को जानशेर खान और उसके साथियों द्वारा लगातार धमकाया जा रहा था। आरोपी पैसे ऐंठने और जमीन हड़पने की फिराक में थे। धमकियों से परेशान होकर मुस्तफा बोहरा ने 30 अगस्त 2023 को आत्महत्या कर ली थी। उसके मृत्यु पूर्व दिए गए बयान, सुसाइड नोट और अस्पताल में हुई वीडियोग्राफी में भी जानशेर खान और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

जानशेर खान आदतन अपराधी है

पुलिस जांच में पता चला कि जानशेर खान ने कई मासूम लोगों से धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उसे 31 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया। पूर्व एसपी अमित कुमार ने मामले की गहनता से जांच की और 10 बेनामी संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर 28 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग को भेजी। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जानशेर खान ने बसंती लाल मीना, राधेश्याम मीना, सरमथ मीना और भग्गाराम के नाम पर करीब 12 करोड़ की कृषि भूमि खरीदी थी, लेकिन उस पर उसका कब्जा था।

चार लोगों को भेजा नोटिस

आयकर विभाग ने बसंती लाल मीना, राधेश्याम मीना, भग्गाराम मीना और सरमथ लाल मीना को नोटिस जारी कर इन संपत्तियों के बेनामी लेन-देन की जांच शुरू कर दी है।

तहसीलदार और उप पंजीयक को निर्देश

आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ के तहसीलदार और उप पंजीयक को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि ये संपत्तियां किसी भी हालत में हस्तांतरित न हों।